उ०प्र० गोसेवा आयोग अधिनियम, 1999 यथासंशोधित की धारा -18(2) मे प्रदत्त प्राविधानो के अधीन अधिकारों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल उ०प्र० गोसेवा आयोग के अधीन निम्नवत वित्त समिति का गठन किये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है जो निम्नवत है
1 अध्यक्ष, उ०प्र० गोसेवा आयोग अध्यक्ष
2 विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
3 विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य
4 गैर सरकारी नामित समस्त सदस्य, उ० प्र० गोसेवा आयोग सदस्य
5 सचिव, उ० प्र० गोसेवा आयोग समित के सचिव
6 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, पशुपालन विभाग समित के सह सचिव