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    आयोग की स्वयं की अपनी निधि है | आयोग की समस्त प्राप्तिया उसमे जमा की जाती है और आयोग द्वारा समस्त भुगतान उसमे से किये जाते है

    आयोग सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी और निजी या लोक व्यक्तियों से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार स्वीकार्य कर सकता है

    उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम 1999 के सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए वादिज्यिक बैंकों या किन्ही अन्य वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त कर सकता है

    आयोग की निधि से सम्बंधित समस्त धन ऐसी नीत से जैसी विहित की जाय, जमा किया जायेगा |

    बैको मे आयोग के खाते, आयोग के ऐसे अधिकारियो द्वारा जैसा आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाय संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाता है