Contact us

शासनादेश संख्या के अनुसार पंजीकृत गोशालाओ मे रखे गये गोवंश के भरण पोषण हेतु आंशिक अनुदान की व्यवस्था की गयी है गोशाला मे रखे गये गोवंश की कुल संख्या के 70% के भरण पोषण हेतु रु० 30 / प्रतिदिन की दर से पूर्ण वर्ष (365 ) दिन के लिए व्यवस्था की गयी है अनुदान करने हेतु गोशाला का उ० प्र० गोशाला अधिनियम 1964 एवं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक है
शासनादेश संख्या 3256/ सैतीस-2-2019-30(4)/2019 के अनुसार निराश्रित / बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों / पशुपालको / अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु मा० मुख्य मंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना प्रख्यापित की गयी
वर्ष 2019-20 मे दिया गया अनुदान